किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर विभिन्न योजनाओं को लागू करती रही है। ऐसे में आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अन्य लाभों के साथ-साथ सरकार ने ट्रैक्टरों की खरीद के लिए किसानों को सब्सिडी देना शुरू कर दिया है.
यानी सरकार ने किसानों की मदद के लिए पीएम किसान ट्रैक्टर योजना शुरू की है.इस योजना के तहत जो किसान ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, वे सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं ताकि उन्हें आधुनिक खेती के माध्यम से अधिक उपज मिल सके।
केंद्र सरकार किसानों द्वारा ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी देती है। समझ लें कि इस योजना के तहत किसानों को आधी कीमत पर ट्रैक्टर मिलेगा। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है।
आपको बता दें कि गुजरात में किसानों को 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है।
उत्तर प्रदेश में किसानों को ट्रैक्टरों पर नए ट्रैक्टर की खरीद पर 30% सब्सिडी मिलती है। इस सब्सिडी का लाभ बागवानी विभाग द्वारा दिया जाता है। जिसमें सामान्य वर्ग के किसानों को 20 एचपी तक के ट्रैक्टर की खरीद पर 75,000 रुपये तक की सब्सिडी का लाभ मिलता है, इसी तरह अनुसूचित जाति के किसानों को 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलती है।
यदि आप एक नया ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो आपको कुछ नियमों को जानना होगा। सब्सिडी के लिए किसानों को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस योजना से राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को ही लाभ होगा। जब खेती के दस्तावेज में किसान का नाम जरूरी हो तब तक किसान को सब्सिडी तभी तक मिलेगी जब तक वह ट्रैक्टर खरीद नहीं लेता।
यदि आप सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको आवेदक किसान का पहचान पत्र, किसान के नाम पर भूमि दस्तावेज, आवेदक किसान के बैंक खाते के विवरण के साथ-साथ पासबुक, मोबाइल नंबर, किसान की पासपोर्ट आकार की तस्वीर की आवश्यकता होगी।
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